SC ने बिहार सरकार के तांती-तंतवा को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 'तांती-तंतवा' जाति को हटाकर अनुसूचित जातियों की सूची में 'पान/सावासी' जाति के साथ मिला दिया था। बकौल कोर्ट, संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत राज्य सरकार के पास अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है।