SC ने राज्यों को दी खनन कंपनियों से 1 अप्रैल 2005 से रॉयल्टी वसूलने की इजाज़त
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज वाली भूमि पर केंद्र व खनन कंपनियों से 1 अप्रैल 2005 से बकाया रॉयल्टी वसूलने की इजाज़त प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि खनिज संपन्न राज्यों को बकाया राशि का भुगतान अगले 12 वर्षों के भीतर किस्तों में किया जा सकता है। वहीं, राज्यों से कोई जुर्माना न वसूलने को कहा गया है।