SC ने हत्या के मामले में कन्नड़ ऐक्टर दर्शन की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर होने पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कन्नड़ अभिनेता दर्शन की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर किए जाने पर गुरुवार को आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया उससे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं है।

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