SEBI का बड़ा फैसला! अब इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए नहीं मिलेगा मार्केट का ताज़ा डेटा
SEBI ने निवेशक जागरूकता और इन्वेस्टर एजुकेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर बाज़ार का सिर्फ 30 दिन पुराना प्राइस डेटा ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब तक डेटा शेयरिंग को लेकर अलग-अलग 'लैग रूल्स' थे और कुछ मामलों में 1 दिन पुराना डेटा इस्तेमाल किया जा सकता था।