SEBI ने बदले डीमैट और म्यूचुअल फंड के नॉमिनी नियम, अब 3 लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी
सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन नियम आसान कर दिए हैं। अब एकल खाताधारक निवेशक नॉमिनी जोड़ सकते हैं या औपचारिक रूप से नॉमिनेशन से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते हैं। निवेशक अधिकतम तीन लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और नॉमिनेशन विवरण में कितनी भी बार बदलाव कर सकते हैं।