SEBI ने बदले नियम, अब निवेशक की मृत्यु के बाद सिक्योरिटी ट्रांसफर होगा आसान

सेबी ने निवेशक की मृत्यु के बाद सिक्योरिटीज़ ट्रांसफर प्रक्रिया आसान कर दी है। नई व्यवस्था क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग (क्यूटीपी) के तहत फिज़िकल सिक्योरिटीज़ पर ₹10 लाख और डीमैट सिक्योरिटीज़ पर ₹30 लाख तक के दावों का निपटान सरल तरीके से होगा। साथ ही, सरलीकृत दस्तावेज़ी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर की सीमा दोगुनी कर दी गई है।

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