SEBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए इंट्राडे उधारी नियमों में दी ढील, रिडेम्प्शन से आगे बढ़ाया दायरा
SEBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए इंट्राडे उधारी नियमों में ढील देते हुए इसके इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। अब फंड-हाउस रिडेम्प्शन के अलावा सिक्योरिटीज़ सेटलमेंट, विदेशी मुद्रा लेनदेन, डेरिवेटिव्स भुगतान और मौजूदा कर्ज चुकाने जैसी ज़रूरतों के लिए भी अल्पकालिक बैंक उधारी ले सकेंगे। SEBI का मानना है कि इससे नकदी की अस्थायी कमी से निपटना आसान होगा।