चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की ज़रूरत के चार कारण बताए हैं। आयोग के अनुसार, लोगों का बार-बार स्थान बदलना, माइग्रेशन के कारण एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में पंजीकरण होना, मतदाता की मृत्यु के बाद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में बने रहना और गलती से सूची में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होना इसके प्रमुख कारण हैं।