UGC, AICTE और NCTE को मिलाकर एक नियामक संस्था बनाने वाले बिल को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गैर-चिकित्सा और गैर-कानूनी उच्च शिक्षा के सभी विभागों की देखरेख के लिए एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाने के बिल काे मंज़ूरी दे दी। 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण' बिल अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। नई प्रणाली के लागू होने के बाद यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एक रेगुलेटर काम करेगा।