VI, एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज़ की AGR बकाया माफी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को VI, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज़ की एजीआर बकाया माफी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाएं गलत तरीके से तैयार की गई और ऐसी उम्मीद बड़ी कंपनियों से नहीं की जाती। VI ने ₹30,000 करोड़ के ब्याज और जुर्माने की छूट मांगी थी जिसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।