अकेले में पॉर्न देखना अश्लीलता या अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सड़क के किनारे अपने मोबाइल पर पॉर्न देखने को लेकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक शख्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि 'अकेले में' अपने मोबाइल पर पॉर्न या गंदी तस्वीरें देखना 'अश्लीलता' नहीं बल्कि 'व्यक्तिगत पसंद' है और कोर्ट शख्स की निजता में दखल नहीं दे सकता है।

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