अगर आपसे पहले नॉमिनी की हो जाए मौत तो आपके निवेश का क्या होगा?

अगर नॉमिनी की आपसे पहले मौत हो जाती है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति अपने-आप नॉमिनी नहीं बनता। नया नॉमिनी जोड़े बिना निवेशक की भी मौत होने पर कानूनी वारिसों को पैसा पाने के लिए सक्सेशन-सर्टिफिकेट/लीगल हेयर सर्टिफिकेट/वसीयत से जुड़े दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं। इससे क्लेम मिलने में सामान्य नॉमिनी क्लेम के मुकाबले अधिक समय लग सकता है।

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