अगर कोई वसीयत न हो तो पत्नी, बेटे और बेटी के बीच संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा?

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम-1925 के अनुसार, कोई व्यक्ति अपनी पूरी या आंशिक संपत्ति किसी को भी वसीयत के माध्यम से दे सकता है। मनीकंट्रोल के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का निधन सभी/कुछ संपत्तियों के लिए वसीयत बनाए बिना हो जाता है तो संपत्ति पत्नी, बेटा-बेटी को समान रूप से विरासत में मिलेगी और प्रत्येक को संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा।

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