अगर पति-पत्नी एक-दूसरे से यौन सुख की मांग नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए क्रूरता व दहेज उत्पीड़न के केस को 'यौन असंगति' के कारण उत्पन्न हुए विवाद का मामला कहते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, "अगर पुरुष पत्नी से यौन सुख नहीं चाहेगा और पत्नी को सुख नहीं देगा तो...वे यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने कहां जाएंगे।"