अगर पत्नी की उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो मैरिटल रेप अपराध नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होने पर मैरिटल रेप अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पत्नी के प्रति 'अप्राकृतिक अपराध' की धारा से बरी करते हुए यह बात कही। गौरतलब है कि महिला ने अपने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगाए थे।