अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों के जमा पैसे का क्या होगा?
अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) हर जमाकर्ता को पात्र डिपॉजिट्स पर बैंक में जमा रकम पर अधिकतम ₹5 लाख तक का बीमा कवर देता है। इस लिमिट में सेविंग, करंट और रिकर्रिंग डिपॉज़िट्स पर मूलधन व ब्याज दोनों शामिल होते हैं।