अतुल का वेतन ₹84,000/माह था और उसे हर माह बेटे को ₹40,000 देने का आदेश मिला था: वकील
फैमिली कोर्ट में इंजीनियर अतुल सुभाष के वकील रहे दिनेश मिश्रा ने बताया है कि बेंगलुरु में अतुल का वेतन करीब ₹84,000/माह था। जुलाई में जौनपुर के फैमिली कोर्ट ने सुभाष के बेटे के लिए उसे ₹40,000 मासिक गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था। बकौल वकील, पत्नी की कमाई अच्छी थी इसलिए उसके भरण-पोषण का आदेश नहीं दिया गया।