अदालत ने उबर को मुंबई की महिला को ₹20,000 देने का दिया आदेश, उसकी मिस हुई थी फ्लाइट
मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने उबर को सेवा देने में कोताही बरतने का दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता महिला को कुल ₹20,000 देने का आदेश दिया है। बकौल शिकायतकर्ता, 2018 में उबर की लापरवाही के चलते मुंबई से उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। शिकायतकर्ता को ₹10,000 मानसिक पीड़ा और ₹10,000 मुकदमा लड़ने में आए खर्च के रूप में मिलेंगे।