अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिवंगत कमिश्नर के बेटे को नहीं दी नौकरी
सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए दिवंगत प्रिंसिपल कमिश्नर के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया है। बकौल कोर्ट, इस आधार पर नौकरी पाना अधिकार नहीं है। मृतक अपने पीछे दो आवासीय मकान व 33 एकड़ कृषि भूमि छोड़कर गया है और उसके परिवार को ₹85,000/माह पेंशन मिल रही है।