अन्य शख्स के साथ अफेयर में रह रही पत्नी गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं: दिल्ली की अदालत
दिल्ली की एक अदालत ने एक तलाकशुदा महिला की वित्तीय सहायता की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि किसी अन्य शख्स के साथ अफेयर में रह रही पत्नी अपने पति से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती। कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट और पूर्व फैसले का हवाला देते हुए माना कि महिला पति के प्रति वफादार नहीं थी।