अलग रह रही पत्नी भी पति की मौत के बाद पेंशन की हकदार; दिल्ली HC ने रद्द किया कैट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी को पति की मौत के बाद फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जब तक तलाक न हो जाए, महिला हर वो लाभ पाने की हकदार होगी जो पति की मौत के बाद उसे मिलने चाहिए।

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