अविवाहिता को सरकारी नौकरी से वंचित करना 'समानता के अधिकार' का उल्लंघन है: राजस्थान एचसी
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका के तौर पर नौकरी पाने के लिए एक महिला के 'विवाहित' होने की अनिवार्यता वाली पुरानी शर्त को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिला को सरकारी नौकरी से वंचित करने वाली ऐसी शर्त 'समानता के अधिकार' और 'सरकारी नौकरी में समान अवसर के अधिकार' का उल्लंघन है।