असम में काज़ी नहीं कर सकेंगे मुस्लिम विवाह का पंजीकरण, कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया है कि राज्य कैबिनेट ने उस विधेयक को मंज़ूरी दे दी है जिसके अनुसार अब राज्य में किसी भी मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काज़ी नहीं बल्कि उप-रजिस्ट्रार करेगा। बकौल सरमा, पंजीकरण में 18-वर्ष से कम आयु वाली शादी पंजीकृत नहीं होगी। विधेयक मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों को निरस्त करता है।