आईटीआर में सेक्शन 80सी के अलावा किन तरीकों से बचाया जा सकता है टैक्स?

आईटीआर दाखिल करने वाले सेक्शन 80सी के तहत ₹1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं, 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस पर, 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर, 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर, 24बी के तहत होम लोन के ब्याज पर और 80डीडी के तहत परिवार के दिव्यांग सदस्य के मेडिकल खर्च पर डिडक्शन पा सकते हैं।

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