आखिरी दिन के बाद ITR फाइल करने पर कितना जुर्माना लगता है?
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। तय तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर ₹5 लाख तक की आय वालों पर ₹1,000 व ₹5 लाख से अधिक की आय वालों पर ₹5,000 जुर्माना लगता है। इसके अलावा टैक्स बकाए पर 1% मासिक ब्याज देना पड़ सकता है।