इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है और अब भी करीब 2 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइलिंग नहीं की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आखिरी समय का इंतज़ार कर रहे लोगों को स्लो वेबसाइट, ज़रूरी दस्तावेज़ डाउनलोड में दिक्कत और ई-वेरिफिकेशन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, डेडलाइन चूकने पर पेनल्टी लग सकती है।