पीपीएफ के नियमों में 3 बदलाव आज (1 अक्टूबर) लागू हो गए हैं। इनके तहत अब नाबालिग के 18 वर्ष के होने पर ही उसके नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट पर पीपीएफ वाला ब्याज मिलेगा, बगैर रेज़िडेंसी डीटेल वाले एनआरआई अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा और कई पीपीएफ खाते होने पर सिर्फ प्राइमरी अकाउंट पर ब्याज दर लागू होगी।