आधार से लिंक नहीं किए गए पैन 31 मार्च 2023 के बाद हो जाएंगे 'अमान्य', सरकार ने दी चेतावनी

आयकर विभाग ने शनिवार को एडवाइज़री जारी कर कहा कि जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किए गए हैं, वे 1 अप्रैल 2023 से 'अमान्य' हो जाएंगे। विभाग ने कहा, "आयकर अधिनियम-1961 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आने वाले सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।"

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