आप मुस्लिम नहीं हैं, अलग होने के लिए किए गए दंपति के समझौते को नहीं माना जाएगा तलाक: एमपी एचसी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि दंपति द्वारा अलग होने के लिए किया गया लिखित समझौता मान्य नहीं है। एक शख्स ने पत्नी द्वारा कराया गया केस रद्द करने के लिए याचिका देकर कहा कि उनके बीच समझौते से रिश्ता खत्म हो चुका था। कोर्ट ने कहा, "दोनों...मुस्लिम धर्म से नहीं हैं इसलिए अदालत आए बिना...तलाक नहीं हो सकता।"

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