1 सितंबर से कई बड़े वित्तीय बदलाव होंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैम्प नहीं लगवाना पड़ेगा। वहीं, बिना ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए ITR भरने और LPG सिलिंडर की e-KYC कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। इसके अलावा, LPG गैस, ATF, एफडी ब्याज दरों और एटीएम शुल्क में बदलाव हो सकते हैं।