आयु में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जनरल में दावा नहीं कर सकते है: SC
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि आरक्षित वर्ग (ओबीसी/एससी/एसटी) का उम्मीदवार उम्र में छूट लेता है तो वह सामान्य वर्ग में नहीं जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में गिना जाए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।