आयकर विभाग ने जारी की ITR-6 एक्सेल यूटिलिटी, जानें किन टैक्सपेयर्स को भरना होगा रिटर्न
आयकर विभाग ने असेसमेंट इयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-6 की एक्सेल यूटिलिटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी कर दी है। गौरतलब है, यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो आयकर अधिनियम की धारा-11 के तहत छूट का दावा नहीं करतीं। वहीं, कंपनियां अब ऑफलाइन रिटर्न तैयार कर उसे जांचने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगी।