आरबीआई का बड़ा फैसला! अब कर्ज पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रिटेल और एमएसएमई लोन पर शुल्क से संबंधित एक नया सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में आरबीआई ने बताया कि ऋणदाता कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क या फीस नहीं ले सकते हैं। जिसके बारे में लोन के की फैक्स स्टेटमेंट (KFS) में उल्लेख नहीं किया गया है।

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