आरबीआई ने डिजिटल ऋणदाताओं के लिए जारी किया नियमों का पहला सेट
आरबीआई ने बुधवार को डिजिटल लेंडिंग (ऋण) के लिए नियमों का पहला सेट जारी किया। इन नियमों के तहत, ऋण देने का कारोबार केवल वे संस्थाएं कर सकती हैं जिन्हें आरबीआई रेगुलेट करती है या जिन्हें किसी कानून के तहत इसकी अनुमति है। आरबीआई ने इन नियमों के साथ ही डिजिटल ऋणदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।