'आर्य समाज' को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि 'आर्य समाज' को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं। बकौल कोर्ट, "यह अधिकारियों का काम है।" आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि लड़की बालिग है और 'आर्य समाज' मंदिर में शादी की है।