आवारा जानवरों को खाना खिलाने को लेकर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आवारा जानवरों को खाना देने से रोकना न केवल अवैध है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ है। कोर्ट के अनुसार, जानवरों के अधिकारों की रक्षा करना हर नागरिक का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। किसी को खाना देने से रोकना कानून का उल्लंघन और दंडनीय अपराध है।