आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना अधिकार नहीं, रियायत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिलना अधिकार नहीं बल्कि रियायत है। दरअसल, 1995 में केरल की कंपनी के कर्मचारी की ड्यूटी के समय मौत के 14-साल बाद उसकी बेटी ने नौकरी मांगी थी। केरल हाईकोर्ट ने कंपनी से महिला की अपील पर विचार करने को कहा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

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