इंश्योरेंस एजेंट्स को झटका! 22 सितंबर से कमीशन के GST पर नहीं मिलेगा ITC लाभ
जीएसटी परिषद के फैसले के बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर प्रीमियम को टैक्स से छूट दी गई लेकिन कमीशन एजेंट्स व ब्रोकर्स को जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ नहीं मिलेगा। सीबीआईसी के अनुसार, केवल पुनर्बीमा सेवाओं को छूट दी जाएगी जबकि अन्य इनपुट पर आईटीसी वापस ले लिया जाएगा। यह नियम 22 सितंबर से लागू होगा।