पुराने टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को कई कटौतियों का फायदा मिलता है जिनमें पीपीएफ, ईएलएसएस में निवेश या फिर धारा 80C के बेनिफिट्स शामिल हैं। एनपीएस में निवेश करके धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। वहीं, अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर प्रीमियम पर ₹25000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।