इनकम टैक्स का नोटिस असली है या फर्ज़ी, कैसे करें पहचान?

इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर सबसे पहले उस पर मौजूद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) चेक करें। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2019 के बाद जारी हर आधिकारिक नोटिस पर DIN होना ज़रूरी है। नोटिस को ई-फाइलिंग पोर्टल पर DIN या PAN और दूसरी डिटेल्स डालकर वेरिफाई किया जा सकता है। इसके लिए लॉग-इन की ज़रूरत नहीं है।

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