इनकम टैक्स की सख्ती के बाद NSE का बड़ा निर्देश, ब्रोकर्स को लौटाना होगा अतिरिक्त STT
इनकम टैक्स विभाग के आदेश के बाद NSE ने सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT) को लेकर सर्कुलर जारी किया है। एक्सचेंज ने कहा कि जिन ब्रोकर्स ने ज़रूरत से ज़्यादा STT वसूला और सरकार के खाते में जमा नहीं कराया है उन्हें अब उसकी पूरी जानकारी व रकम वापस देनी होगी। वहीं, देरी करने पर हर महीने 1% ब्याज देना पड़ेगा।