मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग द्वारा कम रिफंड मिलने पर लोग इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, करदाता सीपीसी की तरफ से रिटर्न की प्रोसेसिंग में हुई गलती ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।