इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियों पर 3 नई चेतावनियां छापना होगा अनिवार्य: रिपोर्ट

'न्यूज़18' के मुताबिक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मॉर्निंग-आफ्टर पिल्स (इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली) के लिए नए अनिवार्य लेबलिंग नियमों को मंज़ूरी दी है। अब डिब्बों पर 3 चेतावनियां अनिवार्य होंगी। इनमें 'ये गोलियां HIV/STD से सुरक्षा नहीं देतीं', 'इन्हें महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए' और 'गर्भनिरोधक को लेकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए' शामिल हैं।

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