इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 9 साल करने की तैयारी, हुई आलोचना
इराक की संसद में पेश किए गए एक विधेयक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से घटाकर 9 साल करने की बात कही गई है जिसकी आलोचना हो रही है। इस बिल का समर्थन करने वालों का कहना है कि इसका उद्देश्य इस्लामी कानून के मानकीकरण और लड़कियों को 'अनैतिक संबंधों' से बचाना है।