ईडी व जीएसटीएन के बीच हो सकेगी जानकारी साझा, धन शोधन निवारण अधिनियम में हुआ संशोधन
केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 में संशोधन किया है जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच जानकारी साझा की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 7 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की। इससे पहले 2018 में जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने की मंज़ूरी दी गई थी।