पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, एससी व एसटी को बिहार में 65% आरक्षण देने के कानून को HC ने किया रद्द
बिहार में जाति आधारित आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई वाली महागठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वे के आधार पर पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। वहीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर राज्य में आरक्षण 75% तक पहुंच गया था।