ईरान में पिता कर सकता है गोद ली गई बेटी से शादी

ईरान में अगर कोई शख्स एक बच्ची को गोद लेता है तो वह कानूनी रूप से उससे शादी करने को स्वतंत्र है। 2013 में ईरान की तत्कालीन सरकार ने इस कानून को पास किया था। इसके अलावा, ईरान में 13 साल की लड़कियां शादी कर सकती हैं जबकि लड़कों की शादी 15 साल की उम्र से होती है।

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