उत्तराखंड में ज़मीन और मकान खरीदने के क्या नियम और कानून हैं?

न्यूज़18 ने e-Uttaranchal का हवाला देते हुए बताया कि उत्तराखंड के भू कानून नियम 2025 के तहत, बाहरी लोग खेती या बागवानी वाली ज़मीन नहीं खरीद सकते (हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर)। बाहरी लोग घर बनाने के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकते हैं। हर परिवार को सिर्फ एक बार ही ऐसी ज़मीन खरीदने की इजाज़त है।

Load More