उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वसीयत का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था।