उन्हें आवाजाही का अधिकार है: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि भारतीय नागरिक होने के नाते प्रदर्शनकारियों को देश में स्वतंत्र रूप से आवाजाही का अधिकार है। बकौल हाईकोर्ट, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग आखिरी विकल्प होना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किए।